ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकता कॉन्स्टेबल, जानिए क्या कहता है कानून
इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के मुताबिक ट्रैफिक नियन तोड़ने पर केवल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ही फाइन लगा सकता है. इस दौरान ट्रैफिक कॉन्स्टेबल केवल मदद कर सकता है.
देशभर में त्योहार का समय है और लोग इसकी तैयारी में जोरशोर से लगे हुए हैं. ऐसे में गाड़ी से बाजार जाना हो या रिश्तेदारों के यहां मिलने, अक्सर जल्दबाजी में बाइक पर हेलमेट लगाना, कार में सीट बेल्ट भूल जाते हैं. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है. लेकिन कभी-कभी ट्रैफिक पुलिस बदसलूकी भी करते हैं. जैसे बिना आपकी परमिशन के गाड़ी से चाबी निकाल लेना, टायर से हवा निकाल देना, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना गलत है? नहीं, तो चलिए जानते हैं क्या कहता है ट्रैफिक नियम से जुड़े कानून
इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील कृपेश मिश्रा ने कहा कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के मुताबिक ड्राइवर के बिना परमिशन के ट्रैफिक पुलिस गाड़ी से चाबी या टायर से हवा नहीं निकाल सकता है. यदि आपके साथ ऐसी घटना होती है तो आपको घटना की रिकॉर्डिंग करके नजदीकी थाना में वरिष्ठ अधिकारी के पास शिकायत करनी चाहिए.
जरूरी बातें जो आपके काम आएंगी
- इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के मुताबिक ट्रैफिक नियन तोड़ने पर केवल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ही फाइन लगा सकता है. इस दौरान ट्रैफिक कॉन्स्टेबल केवल मदद कर सकता है.
- ड्राइवर पर जुर्माने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या एक ई-चालान मशीन होना अनिवार्य है. अगर चालान बुक या ई-चालान मशीन न हो जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है.
- एक ट्रैफिक पुलिस हेड कॉन्स्टेबल अधिकतम केवल 100 रुपए का जुर्माना लगा सकता है. केवल एक ASIs या SIs ही 100 रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगा सकता है.
- ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अगर आपके पास जुर्माने की रकम नहीं है, तो इसका भुगतान बाद में भी किया जा सकता है. इसके लिए कोर्ट चालान जारी करता है. इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर लेती है.
- ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहननी चाहिए, जिसपर उसका नाम होना चाहिए. यदि ट्रैफिक पुलिस ने सिलियन वाले कपड़े रखे हैं तो पहचान पत्र होना चाहिए.
- ऐसी परिस्थितयों से बचने के लिए ड्राइवर को यात्रा के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, PUC सर्टिफिकेट, समेत अन्य जरूरी कागजात साथ में रखना चाहिए. इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए. इसके अलावा जरूरी ट्रैफिक नियमों का भी पालन करना चाहिए.
05:01 PM IST